महाराजगंज जिले में दलित किशोरी से रेप, उसके पिता की हत्या, बहन से छेड़खानी और भाई से मारपीट के मामले में आरोपी पूर्व बीजेपी नेता राही मासूम रजा को दोष सिद्ध ठहराते हुए न्यायालय ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। गवाहों के बयानों के आधार पर व फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोष सिद्ध ठहराते हुए सजा सुनाई है। साथ में सिपाही आबिद अली व गुड्डू दोनों को चार साल की सजा सुनाई गई तथा ₹30000 का अर्थ दंड भी लगा है 



