महराजगंज। भारत न्यूज नेशन
बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के उद्देश्य से महिला कल्याण विभाग, जनपद महराजगंज द्वारा ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान के अंतर्गत महिलाओं को जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया।
आज 12 जनवरी 2026 को जिला प्रोबेशन अधिकारी के दिशा-निर्देशन में हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन की जेंडर स्पेशलिस्ट संजा देवी द्वारा मिठौरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नदूआं में माँ शारदा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ शपथ ग्रहण एवं जागरूकता कार्यक्रम संपन्न कराया गया।
कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 27 नवंबर 2025 से 08 मार्च 2026 तक 100 दिवसीय ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवसर पर बाल विवाह निषेध अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी गई।
जेंडर स्पेशलिस्ट संजा देवी ने स्पष्ट किया कि —
18 वर्ष से कम आयु की लड़की तथा
21 वर्ष से कम आयु के लड़के
का विवाह कानूनी अपराध है और इसे बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है।
यदि किसी भी स्थान पर बाल विवाह की जानकारी प्राप्त होती है तो इसकी सूचना तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर दी जा सकती है।
इसके अतिरिक्त महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई, जिनमें प्रमुख रूप से —
निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, महिला हेल्पलाइन 1090 एवं 181, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, आपातकालीन सेवा 112 तथा वन स्टॉप सेंटर शामिल हैं।
कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रीता, सचिव प्रियंका, सदस्य सीमा, संगीता सहित अन्य महिलाएं उपस्थित रहीं। सभी महिलाओं ने बाल विवाह के विरुद्ध जागरूक रहने एवं समाज को जागरूक करने की शपथ ली।




