जहां जिलाधिकारी ने पूर्व ग्राम प्रधान शब्बीर अहमद और तत्कालीन सेक्रेटरी मिलिंद चौधरी से 17,95,450 रुपए रिकवरी करने का तत्काल आदेश जारी किया गया है। इस आदेश से हड़कंप मचा हुआ है।मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मीपुर ब्लॉक के बहोरपुर गांव में हुए भ्रष्टाचार के मामले में जांच के बाद आरोप पत्र में उल्लेखित 412 व्यक्तिगत शौचालयों में से 136 व्यक्तिगत शौचालयों को पूर्ण न कराते हुए 1632000.00 तथा 07 अदद सोलर लाइट न लगाकर 163450.00 इस प्रकार कुल 1795450.00 का दुरूपयोग पाया जाना सिद्ध हुआ है। आधा तत्कालीन सचिव मिलिन्द चौधरी से 897725.00 व पूर्व प्रधान 897725.00 की रिकवरी की जानी है। तो वहीं सचिव ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय दायित्वों का सुचारू रूप से निर्वहन न करने के कारण विभागीय प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी है।अतः उ० प्र० पंचायत राज अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बहोरपुर विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर में दुरूपयोग की गयी धनराशि897725.00 की वसूली शब्बीर अहमद, पूर्व प्रधान ग्राम पंचायत बहोरपुर विकास खण्ड-लक्ष्मीपुर से भू-राजस्व की भांति वसूली करने का आदेश जिला अधिकारी अनुनय झा ने पारित किया है। जिलाधिकारी के इस आदेश से जनपद के समस्त प्रधानों और सेक्रेटरियों में हड़कंप मचा हुआ है। भारत न्यूज़ नेशन टीम की रिपोर्ट

