पकड़ी भारत खंड के ग्राम प्रधान और सचिवों को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया अगर तय समय सीमा में नहीं दिए जवाब तो उनके खिलाफ यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 95 (1) (छ) के तहत होगी कारवाई

जवाबदेही और स्पष्टीकरण का निर्देश
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