भारत न्यूज नेशन/दीपक कुमार
महराजगंज। जिले में अवैध खनन और खनिजों के अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनन विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। अब खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में केवल जीपीएस उपकरण लगाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि उसका विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत बिना पंजीकृत जीपीएस वाले किसी भी ट्रक, डंपर या ट्रैक्टर-ट्रॉली को रेत, गिट्टी समेत अन्य खनिजों के परिवहन के लिए ट्रांजिट परमिट जारी नहीं किया जाएगा।
दिसंबर से लागू इस नियम के बाद जिले में अब तक 297 वाहनों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। खनन विभाग का उद्देश्य जीपीएस तकनीक के माध्यम से वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित कर अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाना है। इस संदर्भ में
जिला खनन निरीक्षक अजीत कुमार ने बात करने बताए कि शासन के निर्देशानुसार सभी खनिज परिवहन वाहनों के लिए पोर्टल पर जीपीएस पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यदि कोई वाहन स्वामी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके वाहन नंबर पर ट्रांजिट परमिट जारी नहीं किया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि नियमों के बावजूद अवैध परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर संबंधित वाहन और संचालक के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।



